SSC/UPSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

  • DGFT ने कीमती धातु मिश्रधातुओं और यौगिकों के आयात पर रोक लगाई है।
  • पैलेडियम, रोडियम, इरिडियम मिश्रधातु जिनमें 1% से अधिक सोना है, उन पर प्रतिबंध।
  • CTH 7110 की पूरी कैटेगरी अब आयात नियंत्रण के तहत लाई गई है।
  • कोलॉइडल धातुओं और यौगिकों (CTH 2843) पर भी नया प्रतिबंध।
  • औद्योगिक आयात अब केवल आयात प्राधिकरण के आधार पर मान्य।
  • रसायनों के ज़रिए छिपकर सोने के आयात पर लगाम कसने का प्रयास।
  • अधिसूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DGFT द्वारा जारी की गई।
  • प्रभावी तिथि: 17 जून 2025।
  • प्लेटिनम पर पहले से लागू प्रतिबंध: 5 मार्च 2025 को जारी किया गया था।

DGFT आयात प्रतिबंधों का पूरा विवरण

भूमिका

17 जून 2025 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने कीमती धातुओं और रासायनिक यौगिकों के आयात को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य व्यापार प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना और कीमती धातुओं के आयात में पारदर्शिता लाना है।


कीमती धातुओं के मिश्रधातुओं पर नया प्रतिबंध (CTH 7110)

क्या बदला है?

DGFT ने निम्नलिखित पर रोक लगाई है:

  • पैलेडियम, रोडियम, और इरिडियम की मिश्रधातुएं जिनमें 1% से अधिक सोना होता है।
  • इससे पहले 5 मार्च 2025 को प्लेटिनम पर प्रतिबंध लागू किया गया था।
  • अब CTH 7110 की पूरी कैटेगरी को एक समान आयात नीति के तहत लाया गया है।

औद्योगिक उपयोग के लिए छूट

  • जिन मिश्रधातुओं में 1% से कम सोना है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं
  • इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, और रासायनिक उद्योगों को राहत मिलती है।

रासायनिक यौगिकों पर प्रतिबंध (CTH 2843)

H2: मुख्य बिंदु

  • DGFT ने CTH 2843 के तहत आने वाले आयातों पर भी प्रतिबंध लगाया है:
    • कोलॉइडल कीमती धातुएं
    • इनऑर्गेनिक / ऑर्गेनिक यौगिक जिनमें कीमती धातुएं हों
  • यह कदम उन मामलों को रोकने के लिए है जिनमें रासायनिक रूप में सोने को छिपाकर भारत लाया जा रहा था।

H2: आयात की शर्तें

  • अब CTH 2843 के तहत आयात करने के लिए Import Authorisation (आयात प्राधिकरण) अनिवार्य है।
  • यह अनुमति केवल निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों को दी जाएगी:
    • इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण
    • इलेक्ट्रिकल उद्योग
    • रासायनिक निर्माण इकाइयाँ

अधिसूचना से जुड़े प्रमुख तथ्य

  • अधिसूचना तिथि: 17 जून 2025
  • लागू सीमा रेखा: जिन मिश्रधातुओं में 1% से अधिक सोना है।
  • DGFT पहले ही 5 मार्च 2025 को प्लेटिनम मिश्रधातु पर प्रतिबंध लगा चुका था।
  • प्रभावित CTH कोड: 7110 और 2843
  • वैध आयात केवल अधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए।

संगठन विशेष: विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)

मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
मुख्यालय: नई दिल्ली
भूमिका: विदेशी व्यापार नीति लागू करना, आयात-निर्यात पर नियंत्रण
वर्तमान DGFT प्रमुख (2025): [DGFT वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी देखें]
वेबसाइट: https://dgft.gov.in


SSC, UPSC और अन्य परीक्षाओं के लिए MCQs

पहले पढ़ें: स्थैतिक जानकारी

DGFT

  • पूरा नाम: Directorate General of Foreign Trade
  • मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
  • कार्य: विदेश व्यापार नीति को लागू करना, आयात-निर्यात को नियंत्रित करना

Q1. DGFT ने जून 2025 की अधिसूचना के तहत किन मिश्रधातुओं पर नया प्रतिबंध लगाया है?

A) चांदी युक्त एल्यूमीनियम मिश्रधातु
B) 1% से अधिक सोना युक्त पैलेडियम, रोडियम, इरिडियम
C) निर्माण में प्रयुक्त लौह मिश्रधातु
D) निकल-क्रोमियम यौगिक

उत्तर: B


Q2. किस CTH कोड को अब कीमती धातु मिश्रधातुओं के नियंत्रण हेतु शामिल किया गया है?

A) 2903
B) 6102
C) 7110
D) 2843

उत्तर: C


Q3. CTH 2843 के तहत किन औद्योगिक क्षेत्रों को छूट दी गई है?

A) पर्यटन, कृषि, निर्माण
B) ऑटोमोबाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग
C) इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल
D) वस्त्र, चमड़ा, FMCG

उत्तर: C


Q4. प्लेटिनम मिश्रधातु पर DGFT का पहले का प्रतिबंध कब जारी हुआ था?

A) 17 जून 2025
B) 5 मार्च 2025
C) 25 दिसंबर 2024
D) 1 अप्रैल 2025

उत्तर: B


UPSC स्टाइल FAQs (उत्तर लेखन प्रारूप में)


Q1. DGFT की जून 2025 की अधिसूचना का भारत की व्यापार नीति में क्या महत्व है?

उत्तर:

परिचय:
17 जून 2025 को DGFT द्वारा जारी अधिसूचना ने कीमती धातुओं और रासायनिक यौगिकों के आयात को नियंत्रित किया है। इसका उद्देश्य भारत में सोने के छिपे हुए आयात को रोकना और व्यापार पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु:

  • यह अधिसूचना CTH 7110 के तहत 1% से अधिक सोना युक्त पैलेडियम, रोडियम और इरिडियम मिश्रधातुओं के आयात को प्रतिबंधित करती है।
  • इससे पहले 5 मार्च 2025 को प्लेटिनम पर प्रतिबंध लागू किया गया था।
  • साथ ही, CTH 2843 के तहत आने वाले कोलॉइडल धातुओं और रासायनिक यौगिकों के आयात को भी नियंत्रित किया गया है।
  • वैध औद्योगिक जरूरतों के लिए <1% सोने वाले मिश्रों को छूट दी गई है और औद्योगिक क्षेत्रों को आयात प्राधिकरण के तहत अनुमति दी जाएगी।

निष्कर्ष:
यह नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाते हुए एक पारदर्शी और सशक्त व्यापार प्रणाली की ओर भारत का कदम है।


Q2. इन प्रतिबंधों का भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर:

परिचय:
कीमती धातुओं की आयात नीति का सीधा प्रभाव राष्ट्रीय राजस्व, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार संतुलन पर पड़ता है। DGFT की यह अधिसूचना इन्हीं मुद्दों को सुलझाने की दिशा में एक प्रयास है।

मुख्य बिंदु:

  • प्रतिबंधों से राजस्व की हानि रोकी जा सकेगी, जो सोने की तस्करी से होती थी।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी कंपोनेंट्स, और केमिकल इंडस्ट्री को आवश्यक सामग्री <1% सोना वाले मिश्रों से मिलती रहेगी।
  • स्पष्ट नीति से उद्योगों को मार्गदर्शन मिलेगा और अनुपालन में सुधार होगा।
  • विनियामक स्पष्टता और औद्योगिक सुरक्षा के कारण वैश्विक निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

निष्कर्ष:
यह अधिसूचना व्यापार नियंत्रण और उद्योग-हित के बीच संतुलन कायम करती है। यह भारत को एक जिम्मेदार और प्रगतिशील व्यापारिक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है।